बलरामपुर। जनपद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कार्य शुरू हुआ है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राहुल गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कार्य 25 मई 2025 तक पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के कुल 29,793 पेंशनरों का सत्यापन किया जाएगा।
पात्रता की शर्तें: वृद्धावस्था पेंशन का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी वृद्धजन उठा सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम है। पात्र पेंशनरों को ₹1,000 प्रतिमाह की राशि त्रैमासिक डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दी जाती है।
सत्यापन की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी द्वारा करवाई जा रही है। इस दौरान मृतक या अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाकर उनके स्थान पर पात्र आवेदकों को शामिल किया जाएगा।
क्रॉस वेरीफिकेशन के निर्देश:
राज्य स्तर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों में कम से कम 10% पेंशनरों का क्रॉस वेरीफिकेशन कर सत्यापन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी जीवित पेंशनर को मृतक घोषित किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जीरो पावर्टी अभियान के तहत विशेष पहल:
जिले में चल रहे जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत 4,641 वृद्धजन चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग की निराश्रित महिला पेंशन योजना के 66 आवेदकों एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना के 6 आवेदकों का भी सत्यापन किया जा रहा है। पात्र पाए जाने पर उन्हें जून 2025 से प्रथम किश्त का भुगतान किया जाएगा।
तकनीक आधारित पारदर्शिता:
योजना को पारदर्शी बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल और बैंक खाते की लिंकिंग की जा रही है। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक व्यक्ति केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सके।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी पात्र वृद्धजनों से अनुरोध किया है कि वे समय पर सत्यापन कार्य में सहयोग करें, जिससे उन्हें योजना का लाभ सुचारु रूप से मिलता रहे।
सूचना स्रोत ,सूचना विभाग बलरामपुर