बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदेश की सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी विकास के लिए 50% तक पूंजी अनुदान देने की योजना शुरू की गई है। यह योजना उन उद्यमियों के लिए एक शानदार अवसर है, जो अपने उद्योग में आधुनिक मशीनरी, गुणवत्ता नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं।
क्या है योजना की खास बातें?
- 50% पूंजी अनुदान, अधिकतम ₹5 लाख तक
- ब्याज उपादान सहायता ₹1 लाख प्रतिवर्ष तक
- प्रमाणीकरण व मानक प्रक्रिया में सहायता
- एक से अधिक मदों के लिए आवेदन करने पर अनुदान सीमा ₹7.50 लाख से ₹15 लाख तक
पात्रता क्या है?
- इकाई का कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत होना अनिवार्य है।
- यदि अनुदान प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर इकाई बंद होती है, तो अनुदान राशि लौटानी होगी।
- पहले से लाभ ले चुकी इकाई 5 वर्ष बाद फिर से आवेदन कर सकती है।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक उद्यमी https://msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उतरौला रोड, धर्मपुर, बलरामपुर में संपर्क करें।
संपर्क करें:
- सहायक प्रबंधक: 9125703354, 8287007994