बलरामपुर। नगर सीमा बलरामपुर में अब किसी भी जगह अपना या अपने किसी भी संस्थान का प्रचार प्रसार करने के लिए होल्डिंग या बैनर लगाने के लिए पालिका द्वारा नामित कार्यदायी संस्था से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के होल्डिंग बैनर के जरिए प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई संस्था वैधानिक कार्रवाई भी कर सकती है।
नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि नगर पालिका सीमा में कही भी अपना या अपने किसी भी संस्थान या किसी भी तरीके से विधुत पोल या सड़क पटरी या कही भी प्रचार प्रसार का बेनर या होल्डिंग लगाने से पूर्व पालिका में उसको लगाने के लिए रसीद कटवाना अनिवार्य होता है, लेकिन बहुत से लोग बिना अनुमति व रसीद कटवाए ही अपना प्रचार प्रसार का होल्डिंग और बैनर लगा लेते है। जिससे पालिका के राजस्व को नुकसान पहुंचता है इसको देखते हुए नगर पालिका परिषद अब बैनर होल्डिंग की देख-रेख का जिम्मा प्राइवेट कार्यवाही संस्था को देने की तैयारी में जुट गया है जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया का कार्य पूरा किया जा रहा है। जल्द ही शहर में लगने वाले किसी भी तरह की होल्डिंग और बैनर की देखरेख करवाई संस्था ही करेगी और उसका शुल्क भी वासूलेगी। इससे नगर पालिका का राजस्व भी बढ़ेगा।