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Friday, 30 August 2024

अवैध रूप से गैर पंजीकृत नर्सिंग होम किसी भी दशा में ना हो संचालित- डीएम



बलरामपुर। जनपद में बिना पंजीकरण के कोई भी नर्सिंग होम का संचालन ना हो जिसको लेकर अधिकारी सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है।  
 डीएम में जनपद में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव , नियमित टीकाकरण, आयुष्मान भारत , स्टॉप डायरिया अभियान, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम , 102 व 108 एम्बुलेंस की पहुंच की स्थिति, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, वीएचएसएनडी सेशन की गहन समीक्षा की । डीएम ने कहा कि जनपद में अवैध रूप से गैर पंजीकृत नर्सिंग होम किसी भी दशा में संचालित ना हो , यह पर प्रत्येक दशा में सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हुए बेड ऑक्युपेंसी बढ़ाए जाने एवं रात्रि में स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे यह सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यालयों में रोस्टर वाइज छात्र -छात्रों का नेत्र परीक्षण किए जाने एवं नेत्र परीक्षण की रिपोर्ट पर आवश्यकता निशुल्क चश्मा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी अपर सीएमओ, सीएमएस, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक जिला कार्यक्रम अधिकारी मौजूद रहे।

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